शहर में प्रभावित हो रहा विकास कार्य

आज प्रकाशित होगी मतदाता सूची हाइकोर्ट के फैसले के हो गये 22 दिन मौखिक पर ही नजमा ने खड़े किये हाथ, नाजिया को नहीं मिला है हाइकोर्ट का लिखित आदेश सासाराम कार्यालय : नगर पर्षद में मुख्य पार्षद की कुरसी रिक्त की स्थिति में है. यह इस लिए की गत 26 जनवरी को कोर्ट के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2017 2:34 AM
आज प्रकाशित होगी मतदाता सूची
हाइकोर्ट के फैसले के हो गये 22 दिन
मौखिक पर ही नजमा ने खड़े किये हाथ, नाजिया को नहीं मिला है हाइकोर्ट का लिखित आदेश
सासाराम कार्यालय : नगर पर्षद में मुख्य पार्षद की कुरसी रिक्त की स्थिति में है. यह इस लिए की गत 26 जनवरी को कोर्ट के मौखिक फैसले को लेकर दोनों की अनुपस्थिति के कारण उप मुख्य पार्षद चंद्रशेखर सिंह ने झंडोत्तोलन किया था.
आज वही उप मुख्य पार्षद ने पत्र लिख कर कार्यपालक पदाधिकारी से 14 फरवरी को बोर्ड की बैठक बुलाने का आदेश दिये है. ताकि, शहर के विकास कार्यों में गति लायी जा सके. इओ मनीष कुमार ने कहा कि चुकी, हाइकोर्ट या नगर विकास विभाग से मुख्य पार्षद को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं आया है.
ऐसे में अपने स्तर से कोई कार्रवाई करना उचित प्रतित नहीं होता. उप मुख्य पार्षद व नप इओ के बीच इसको लेकर शीतयुद्ध जारी है. 14 फरवरी की बैठक पर पानी फिरने के आसार प्रबल हैं. उधर, नगर पर्षद के वार्डों के चुनाव को लेकर 14 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन भी होना है. ऐसे में हर तरफ ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है.
बकौल मुख्य पार्षद नजमा बेगम हाइकोर्ट ने 23 जनवरी, 2017 को मौखिक फैसला सुना दिया था कि बरखास्त मुख्य पार्षद नाजिया बेगम को पद पर बहाल किया जाये. इसके बाद से अब तक हाइकोर्ट से लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. इसका परिणाम है कि नगर पर्षद में बोर्ड व मुख्य पार्षद से संबंधित कार्य ठप पड़े हुए हैं. नगर शिक्षकों का नियोजन इसी पचड़े में फंस गया है.