सासाराम कोर्ट : एडीजे-चार प्रेमचंद्र पांडेय की अदालत ने नोखा थाना क्षेत्र के गम्हरियां गांव में दोहरे हत्याकांड मामले में सत्रवाद संख्या 257/15 की सुनवाई करते हुए घटना के चार आरोपितों बलराम सिंह उर्फ एकराम, पप्पू उर्फ रंजीत बहादुर सिंह, झूना उर्फ रंजीत सिंह व कमला सिंह सभी निवासी गम्हरियां, नोखा को आजीवन कारावास साथ ही 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया. गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक मुरली मनोहर सिन्हा ने बताया कि 30 दिसंबर, 2014 को दीपक तिवारी के खेत में जबरन मिट्टी डालने से रोकने के विवाद में आरोपितों ने अपने ही गांव के गजेंद्र तिवारी व विभय तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के अन्य तीन आरोपियों अनुज सिंह, मुरली सिंह व अरुण सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया.
गम्हरियां हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास, 50-50 हजार का जुर्माना भी
सासाराम कोर्ट : एडीजे-चार प्रेमचंद्र पांडेय की अदालत ने नोखा थाना क्षेत्र के गम्हरियां गांव में दोहरे हत्याकांड मामले में सत्रवाद संख्या 257/15 की सुनवाई करते हुए घटना के चार आरोपितों बलराम सिंह उर्फ एकराम, पप्पू उर्फ रंजीत बहादुर सिंह, झूना उर्फ रंजीत सिंह व कमला सिंह सभी निवासी गम्हरियां, नोखा को आजीवन कारावास साथ […]
