टैक्स नियमों का पालन नहीं करने पर ब्याज के साथ लगेगा जुर्माना

सासाराम सदर : शहर के बाल विकास विद्यालय के सभागार में बुधवार को बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों के आहरण व संवितरण पदाधिकारियों की संगोष्ठी हुई. इसकी अध्यक्षता आयकर अधिकारी टीडीएस वार्ड गया प्रमोद कुमार ने की. उन्होंने वर्णित श्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के विषय में आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित विभिन्न प्रावधानों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2017 8:40 AM
सासाराम सदर : शहर के बाल विकास विद्यालय के सभागार में बुधवार को बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों के आहरण व संवितरण पदाधिकारियों की संगोष्ठी हुई. इसकी अध्यक्षता आयकर अधिकारी टीडीएस वार्ड गया प्रमोद कुमार ने की.
उन्होंने वर्णित श्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के विषय में आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने श्रोत पर कर की कटौती कब और कैसे आयकर की राशि को सरकारी खाते में जमा करने सहित इसमें अशुद्धियों को सुधार करने की कई महत्वपूर्ण जानकारी दी.
वही आयकर निरीक्षक वैद्यनाथ प्रसाद ने कहा आयकर अधिनियम 1961 में में वर्णिज श्रोत पर कर की कटौती के नियमों के पालन नहीं करने पर ब्याज केक अलावा दंड शुल्क देना पड़ सकता हैं. साथ ही अभियोजन भी चलाया जायेगा. मौके पर अंजनी कुमार सहित कर सहायक मोहित कुमार ने जानकारियां दी. संगोष्ठी में अधिवक्ता मनोरंजन कुमार, नीरज कुमार, राजेश अग्रवाल, अश्विनी कुमार चंदन आदि उपस्थित थे.