पटना से आनंद सिंह कौशिक की रिपोर्ट
Khan Sir Coaching Controversy: 25 जून को फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है. इनके अलावा उनके दोनों गार्ड्स की जमानत पर भी सुनवाई होगी. कोर्ट ने कदमकुआं थाने की ओर से सबमिट अपडेट केस डायरी का अवलोकन कर लिया है. कल का दिन खान पक्ष के लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि पुलिस की ओर से जो अपडेट केस डायरी सबमिट की गई है, उसमें कई तथ्यों का हवाला दिया गया है.
कल होगी अभिषेक-गौरव को लेकर सुनवाई
पटना कोचिंग विवाद मामले में बुधवार को सेशन जज की कोर्ट में रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि लोक अभियोजक ने अपडेटेड केस डायरी रिसीव नहीं की थी, जिस कारण जमानत नहीं मिल पाई. अब सुनवाई के लिए कल की तारीख निर्धारित की गई है.
पिछली सुनवाई को लेकर खान सर के वकील ने क्या कहा था?
कोर्ट में सुनवाई को लेकर खान सर के वकील ने बताया था कि पुलिस की ओर से केस डायरी पढ़ने के लिए हैंडओवर किया गया है. 25 तारीख को फाइनल हियरिंग होगी. खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई. उनके 3 अन्य स्टाफ को लेकर भी फैसला लिया गया था. ऐसे कोर्ट की तरफ से कल क्या फैसला सुनाया जाता है, इसका इंतजार किया जा रहा है.
जमानत याचिका में खान सर ने क्या कहा था?
फायरिंग मामले में खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में दायर की गई थी. खान सर ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि हम पर लगे आरोप निराधार हैं. गोली चलने के मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है. खान सर के अलावा उनके फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स की बेल के लिए भी अप्लाई किया गया था.
रौशन आनंद ने खान सर पर लगाया था आरोप
खान सर और रौशन आनंद के बीच मामला लगातार गरमाया हुआ है. पिछले दिनों रौशन आनंद जब जेल से बाहर आए थे तब उन्होंने खान सर पर हत्या का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी कहा था कि जेल में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी. प्रिंस यादव की हत्या का आरोप उन्होंने खान सर पर लगाया था. साथ ही वे कदमकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर देर रात थाने के बाहर ही उन्होंने धरना दिया था.
Also Read: भरत तिवारी के पिता की हालत गंभीर, बोले- दोषियों को सजा मिले, महापंचायत में जुटी हजारों की भीड़
