ट्रैफिक चालान के 143 मामले में 11 लाख 33 हजार 720 रुपये की वसूलीपूर्णिया कोर्ट. शनिवार को इस साल का दूसरी लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3 हजार 9 मामले का निष्पादन किया गया.इसमें आपराधिक वाद के 312 मामले निबटाये गये.इनमें दस साल से पुरान 28 मामले और 20 साल पुराने दो मामले शामिल थे. चेक बाउंस के एक, कोर्ट का मनी रिकवरी सूट के 130, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 20 मामले में एक करोड़ 60 लाख 60 हजार में समझौता कर समाप्त किया गया. चाइल्ड लेबर के 3 मामले में 60,000 जुर्माना राशि प्राप्त की गयी. वैवाहिक वाद के 6 मामले, सिविल के एक, बीएसएनएल के 22 मामले में 25 हजार 151 रुपये प्राप्त कर वाद समाप्त किये गये. बिजली के 128 मामले में 6 लाख 41 हजार 249 रुपये की वसूली की गयी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन विभाग द्वारा 143 चालान का निष्पादन किया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ने बताया कि 143 चालान के मामले में 4 लाख 72 हजार 500 रुपये की छूट देते हुए 11 लाख 33 हजार 720 रुपये की जुर्माना राशि वसूल कर वाद समाप्त किया गया.यातायात पुलिस के 1621 मामले में 22,18,06 रुपये की वसूली की गयी. बैंक द्वारा 622 ममाले में तत्काल वसूली 2 करोड़ 23 लाख 24 हजार रुपये की हुई. जिले के धमदाहा, बनमनखी, बायसी अनुमंडल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन में 22 बैंचों का गठन किया गया. इससे पहले प्रधान जिला जज कन्हैया जी चौधरी ने इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर एएसपी, डीडीसी, एडीएम (लॉ ऑर्डर), अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, लोक अभियोजक, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्ता गण व पक्षकारगण भी मौजूद थे. अदालत में ट्रैफिक चालान के 18 काउंटर बनाये गये थे. बावजूद काफी भीड़ थी. यहां किये गये चालान को जमा करने में आधी राशि जमा करने से छुट मिली हुई थी. उदाहरण के तौर पर 5000 रुपये जुर्माना किया गया है तो उसका आधी राशि 2500 रुपया जमा कर मामला खत्म कर दिया गया.
राष्ट्रीय लोक अदालत में तीन हजार मामले का किया गया निबटारा
ट्रैफिक चालान के 143 मामले में 11 लाख 33 हजार 720 रुपये की वसूली
