ट्रैफिक एसपी और परिवहन पदाधिकारी अदालत में तलब

हाइकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी और अवैध धन वसूली के मामले में अदालती आदेश के बाद भी जवाबी हलफ़नामा दायर नहीं करने व आदेश का पालन नही करने पर सख्त रुख अपनाया है.

विधि संवाददाता, पटना हाइकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी और अवैध धन वसूली के मामले में अदालती आदेश के बाद भी जवाबी हलफ़नामा दायर नहीं करने व आदेश का पालन नही करने पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने अधिवक्ता शशिभूषण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को 17 अप्रैल को अदालत में तलब किया है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्बंधित अधिकारी को पॉल्युशन सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAKESH RANJAN

RAKESH RANJAN is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >