Patna News : जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों को 30 जून तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आवश्यक सभी जानकारी अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. जिला शिक्षा कार्यालय को मिली शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अभिभावकों को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.
शिक्षा विभाग सख्त, नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
निर्देश के अनुसार सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों का विवरण, उनकी योग्यता, शैक्षणिक संरचना, बुनियादी सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक जानकारियां नियमित रूप से अपडेट करनी होंगी। यदि कोई स्कूल निर्धारित समय सीमा तक यह जानकारी अपलोड नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
स्कूलों में वाहन, छात्रों व शिक्षकों की जानकारी देनी होगी
इसके अलावा स्कूलों को फीस संरचना (फीस स्ट्रक्चर), स्कूल बसों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा प्रत्येक कक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात की जानकारी भी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी.
शिक्षा विभाग का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिभावकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह कदम जरूरी है। इससे स्कूलों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद अनुपालन की समीक्षा की जाएगी और नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई तय है.
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