Bihar News: पटना में अब कभी भी आसानी से करा सकेंगे होल्डिंग टैक्स जमा, बस करना होगा ये काम

patna municipal corporation: टैक्स कलेक्शन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक (डी एंड टीबीयू) नीरज खंडेलवाल और पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया. इस समझौते से कोई भी व्यक्ति होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.

अब पटना के लोग ऑनलाइन 24 घंटे और सातों दिन होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. इसके लिए लोगों को ट्रांजेक्शन फी भी नहीं देना होगा. इसे लेकर पटना नगर निगम और स्टेट बैंक के बीच करार हुआ है.

टैक्स कलेक्शन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक (डी एंड टीबीयू) नीरज खंडेलवाल और पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया. इस समझौते से कोई भी व्यक्ति होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.

स्टेट बैंक मौर्यालोक शाखा के मुख्य प्रबंधक मृत्युंजय कुमार पांडेय ने बताया कि इससे पूर्व होल्डिंग टैक्स दूसरे सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से हो रहा था. किसी भी बैंक के ग्राहक इ पेंमेंट कर सकते हैं. उन्होंने बताया अगर ट्रांजेक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर लोगों को पटना नगर निगम को लिखित शिकायत करना होगा.

इस मौके पर बैंक (पटना सेंट्रल) के क्षेत्रीय प्रबंधक विश्वजीत द्वारा योनो और डोर स्टेप बैंकिंग की विशेषता एवं अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया. उन्होंने बताया कि डोर स्टेप बैंकिंग में बहुत ही मामूली शुल्क पर घर पर ही बुजुर्ग और सम्मानित ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है.

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करना होगा ये काम- पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की साइट पर जाकर ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करें. इसके लिए गूगल पर पीएमसी टाइप करते साथ पटना नगर निगम की साइट खुल जायेगी. साइट खोलते साथ प्रोपर्टी होल्डिंग टैक्स का ऑप्शन आयेगा. उसको क्लिक करने के बाद प्रोपर्टी नंबर, वार्ड नंबर, प्रोपर्टी नंबर, होल्डिंग नंबर, आॅनर नेम और एसएएस नंबर आयेगा. इनको भर कर कोई भी आदमी ऑनलाइन अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकता है

Posted By : Avinish Kumar Mishra

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By Prabhat Khabar News Desk

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