ITR-1 और ITR-4 में बड़े बदलाव, अब दो मकानों की जानकारी देना होगा आसान

Patna News: ITR-1 और ITR-4 में बड़े बदलाव, अब दो मकानों की जानकारी देना होगा आसान. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

Patna News: (सुबोध कुमार नंदन) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब करदाता एक के बजाय दो मकानों की जानकारी भी आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में दे सकेंगे.

मध्यमवर्गीय करदाताओं को मिलेगी राहत

वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि पहले दूसरे मकान की जानकारी देने के लिए करदाताओं को आईटीआर-2 या आईटीआर-3 भरना पड़ता था. अब सह-स्वामित्व वाले मकानों की जानकारी भी आईटीआर-1 में दी जा सकेगी, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान होगी.

किरायेदार की जानकारी देना अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार अब किरायेदार का पैन, टैन या आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही करदाता प्राथमिक और द्वितीयक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आवासीय पता भी दर्ज कर सकेंगे.

राजनीतिक दलों को दान पर बढ़ी सख्ती

राजेश खेतान ने बताया कि धारा 80जीजीसी के तहत राजनीतिक दलों को दान देने पर अब केवल राशि बताना पर्याप्त नहीं होगा. करदाताओं को संबंधित राजनीतिक दल का नाम और पैन नंबर भी देना अनिवार्य होगा.

धर्मार्थ संस्थाओं के दान की देनी होगी पूरी जानकारी

धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान के लिए अब यूपीआई, एनईएफटी या आरटीजीएस जैसी लेन-देन संदर्भ संख्या और आईएफएससी कोड की जानकारी देना भी जरूरी कर दिया गया है. इससे दान संबंधी जानकारी अधिक पारदर्शी होगी.

ITR-4 में निवेश से जुड़ा नया कॉलम

आईटीआर-4 दाखिल करने वाले अनुमानित कराधान व्यवस्था के व्यापारियों और पेशेवरों को अब निवेश संबंधी अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी. “व्यवसाय के वित्तीय विवरण” शीर्षक के तहत निवेश का अलग कॉलम जोड़ा गया है.

संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी

राजेश खेतान ने बताया कि संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है. हालांकि 31 दिसंबर 2026 के बाद संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234आई के तहत ₹1,000 से ₹5,000 तक का शुल्क देना पड़ सकता है.

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि तय

नई व्यवस्था के अनुसार आईटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. वहीं गैर-लेखा परीक्षण मामलों में आईटीआर-4 भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 होगी.

प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी

राजेश खेतान के अनुसार इन बदलावों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल होगी. साथ ही करदाताओं को अतिरिक्त समय का लाभ भी मिलेगा.

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