पटना: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर को 7-7 साल की सजा; दहेज हत्या मामले में अदालत का फैसला

Patna Crime News : पटना में एक सनसनीखेज मामले में, दानापुर व्यवहार न्यायालय ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सास-ससुर को भी दोषी पाते हुए सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा दी है.

Patna Crime News : पत्नी की हत्या के मामले में दानापुर व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं मृतका के सास और ससुर को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है.

एडीजे-2 की अदालत ने सुनाया फैसला

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 अंजलि की अदालत ने सिंगोड़ी थाना कांड संख्या 141/2021 एवं सेशन ट्रायल संख्या 721/2023 में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी पति कामेंद्र बिंद को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने सह-आरोपी ससुर राजदेव बिंद और सास जासो देवी को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया.

दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप

प्रभारी अपर लोक अभियोजक रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि धनरुआ थाना क्षेत्र के अहरपुरा गांव निवासी विनोद बिंद ने सिंगोड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि उनकी पुत्री सोनी कुमारी की शादी वर्ष 2018 में सिंगोड़ी थाना क्षेत्र के करहरा ढिबरापार निवासी राजदेव बिंद के पुत्र कामेंद्र बिंद से हुई थी.

आरोप था कि विवाह के बाद ससुराल पक्ष बाइक की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था. प्राथमिकी के अनुसार 7 नवंबर 2021 को मारपीट कर सोनी कुमारी की हत्या कर दी गई और शव को गायब कर दिया गया. घटना की जानकारी मिलने पर जब परिजन ससुराल पहुंचे तो सभी आरोपी फरार मिले और शव भी बरामद नहीं हुआ.

साक्ष्यों के आधार पर सुनाई गई सजा

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं सास और ससुर को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया.

ALSO READ: पटना: काम दिलाने का झांसा देकर राजस्थान में महिला और दो बेटियों को बेचा, गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार


प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Sanjay kumar

Published by: Nikhil Anurag

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >