किसी वित्तीय वर्ष में नौ या 10 माह का ही वेतन, तो उतने पर ही टैक्स देना होगा

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर से जेडी वीमेंस कॉलेज में आयकर विभाग के सहयोग से विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों के प्राचार्य, बर्सर और सहायकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया

-पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आयकर संबंधी सेमिनार, प्राचार्य व बर्सरों को दी गयी जरूरी जानकारी संवाददाता, पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर से जेडी वीमेंस कॉलेज में आयकर विभाग के सहयोग से विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों के प्राचार्य, बर्सर और सहायकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन कुलसचिव डॉ अबू बकर रिजवी, वित्त पदाधिकारी देव प्रकाश, सहायक आयकर आयुक्त राज गौरव और आयकर पदाधिकारी महेश कुमार राव ने संयुक्त रूप से किया. सेमिनार में आयकर अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन से आयकर किस प्रकार काटा जाये. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार की ओर से किसी वित्तीय वर्ष में नौ या दस माह का ही वेतन दिया गया हो, तो उतने ही वेतन पर टैक्स देना होगा. शेष राशि के भुगतान पर अगले वित्तीय वर्ष में टैक्स देना होगा. इसके लिए फॉर्म 89 भरकर एडवांस टैक्स में छूट ली जा सकती है. एरियर भुगतान के मामले में भी फॉर्म 89 भरना आवश्यक बताया गया. इसके साथ ही यह जानकारी दी गयी कि ठेकेदारों अथवा अन्य सेवाओं के भुगतान पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटना अनिवार्य है, जबकि पैन कार्ड न होने पर यह दर 20 प्रतिशत हो जायेगी. शिक्षकों को समय पर फॉर्म-16 जारी करने पर भी जोर दिया गया. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के प्राचार्य, उनके प्रतिनिधि, बर्सर और अकाउंटेंट मौजूद थे.

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Published by: Anurag pradhan

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