तस्करी से लायी गयी जब्त शराब का ब्योरा मुख्यालय को भेजना जरूरी

बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है.

संवाददाता, पटना बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अन्य राज्यों से तस्करी के जरिए लायी गयी जब्त विदेशी शराब की अभियोगवार विवरणी अब हर जिले को अनिवार्य रूप से मुख्यालय को भेजनी होगी. उत्पाद आयुक्त कार्यालय से मिले आदेश के मुताबिक, जब्त शराब के ब्रांड, बैच नंबर, क्यूआर कोड और अन्य तकनीकी जानकारी विहित प्रपत्र में भरकर मुख्यालय को भेजी जानी है. इस आदेश का सीधा उद्देश्य तस्करी की शृंखला को चिह्नित करना और दोषियों तक पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पहुंचना है. इससे राज्य सरकार को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि कौन-कौन से ब्रांड्स की विदेशी शराब बिहार में सबसे ज़्यादा तस्करी होकर आ रही है, और किन सीमावर्ती जिलों से इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि विवरणी में मांगी गयी तकनीकी जानकारी से शराब की उत्पत्ति, तस्करी का रास्ता और आपूर्ति स्रोत का पता चल सकेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Rakesh ranjan

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
Tags
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >