नक्सली अजय कानू से संबंधित मामलों की बेऊर जेल में होगी सुनवाई, जानें क्यों होगा ऐसा

पटना के बेऊर जेल में पटना के जज एक मामले की सुनवाई करेंगे. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छेदी राम का जेल में कोर्ट ही नहीं लगेगा बल्कि वे वहां पर ही सजा भी सुनायेंगे.

नक्सली अजय कानू उर्फ रवि जी के विरूद्ध लंबित सत्र वादों की सुनवाई (विचारण) पटना के बेऊर जेल के अन्दर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छेदी राम द्वारा किया जायेगा.इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की दी है. फिलहाल अजय कानू जमानत पर रिहा हैं.

ये भी पढ़ें… श्याम रजक के आरजेडी छोड़ने से बिहार में बदलेगा राजनीतिक समीकरण, पढ़िए लालू के किला पर क्या पड़ेगा असर

लेकिन, जमानत की शर्तों के आधार पर उन्हें प्रति सप्ताह सुनवाइ्र के दौरान हाजिरी देनी होती है. उल्लेखनीय है कि अजय कानू उर्फ रवि को जेल से छुड़ाने के लिए नक्सलियों ने जहानाबाद जेल को तोड़ा था. आजय कानू उर्फ रवि जी पर गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और पटना के ग्रामीण इलाकों के थाने में करीब दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

जानिए कौन है अजय कानू
अजय कुमार उर्फ अजय कानू उर्फ रवि के नाम से प्रचलित अजय कानू जहानाबाद जिले के जोन्ह गांव का रहने वाला है. ये कुख्यात नक्सली है. उसको जानने वाले कहते हैं कि उसके पिता की हत्या हो गई थी, इस घटना के अजय ने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए नक्सली संगठन में शामिल हो गया.

2002 में पुलिस ने अजय कानू को गिरफ्तार कर जहानाबाद जेल भेज दिया था. नक्सलियों ने 2005 में जहानाबाद जेल पर हमला कर अपने कई नक्सली साथियों के साथ साथ अजय कानू को लेकर फरार हो गये थे. पुलिस ने अजय कुमार उर्फ अजय कानू उर्फ रवि को 2007 में झारखंड से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे 2021 में भागलपुर जेल भेज दिया गया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RajeshKumar Ojha

Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >