13 दिसंबर को पूरे पटना जिले में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, बिना कोर्ट फीस के करें आवेदन

पटना जिले में 13 दिसंबर (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.

संवाददाता, पटना पटना जिले में 13 दिसंबर (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार यह लोक अदालत सिविल कोर्ट, पटना सदर के साथ-साथ पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज के अनुमंडल स्तर के अदालत परिसरों में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी. इसमें संधि-योग्य लघु आपराधिक मामले, धारा 138 एनआइ एक्ट, विद्युत वाद, वाहन दुर्घटना दावे, सिविल सूट, माप-तौल, श्रम विवाद, बैंक ऋण वसूली तथा नीलाम-पत्र संबंधी मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा. जो लोग अपने मुकदमों को समझौते के आधार पर निबटाना चाहते हैं, वे 12 दिसंबर तक अपने-अपने संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं. बिना कोर्ट फीस का भुगतान किये होगा निस्तारण: लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहां कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती और यदि पहले से कोर्ट फीस जमा है, तो उसे वापस कर दिया जाता है. यहां विवादों का निस्तारण सरल, त्वरित और अंतिम रूप से होता है, क्योंकि लोक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील नहीं होती.

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Published by: Durgesh kumar

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