मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जानिए आगे राहत के लिए क्या करना होगा..

तमिलनाडु प्रकरण में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप को अभी राहत नहीं मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. मनीष कश्यप को राहत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना होगा.

By Prabhat Khabar Print Desk | May 8, 2023 11:45 AM

Manish Kashyap News: तमिलनाडु प्रकरण में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष कश्यप के द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई की गयी थी. प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो मामले में फंसे मनीष कश्यप के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया. मनीष कश्यप को संबंधित हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गयी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. मनीष कश्यप ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एकसाथ क्लब करने की मांग की थी. वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत अपने ऊपर दर्ज मामले में भी राहत के लिए मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इन याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने मनीष कश्यप को सलाह दी है कि वो संबंधित हाईकोर्ट में इन याचिका को लेकर जाएं.

बता दें कि मनीष कश्यप ने अपने ऊपर लगे रासुका को चुनौती दी थी. ऐसा बताया जा रहा है कि तीन जजों की बेंच ने मनीष कश्यप के लिए सख्त टिप्पणी की है. मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित रुप से हुए हिंसा के फर्जी वीडियो को प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं.

बता दें कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर गयी है. मदुरै की अदालत ने मनीष कश्यप को फिर से रिमांड पर भेज दिया है. जिसके बाद मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. वहीं बिहार में भी मनीष कश्यप के ऊपर मामले दर्ज हैं.

Next Article

Exit mobile version