अविश्वास प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों का बहुमत मान्य होगा

उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही पंचायत समिति के प्रमुख व उपप्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है.

उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही पंस प्रमुख व उपप्रमुख और जिप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हटेंगे: मिहिर सिंह संवाददाता, पटना उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही पंचायत समिति के प्रमुख व उपप्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है. इसके लिए निर्वाचित सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि पटना हाइकोर्ट द्वारा इस संबंध में फैसला दिया गया है कि प्रमुख-उपप्रमुख और जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी. विभाग ने इस आदेश को जिलों को भेज दिया है. उन्होंने पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की उपस्थिति में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रमुख-उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है. यही प्रक्रिया जिप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए भी अपनायी जायेगी.

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