सिलिंडर में कम गैस देने पर अब एलपीजी वितरक पर होगी कार्रवाई, समय से पहले गैस खत्म होने पर इस तरह दर्ज कराएं अपनी शिकायत…

पटना: एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में कई अहम कदम उठाये हैं. आने वाले दिनों में अगर आप एलपीजी सिलिंडर समय से पहले समाप्त हो जाने से परेशान होंगे, तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में भी कर सकेंगे.

By Prabhat Khabar | August 12, 2020 6:08 AM

पटना: एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में कई अहम कदम उठाये हैं. आने वाले दिनों में अगर आप एलपीजी सिलिंडर समय से पहले समाप्त हो जाने से परेशान होंगे, तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में भी कर सकेंगे.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने से यह हुआ संभव

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने से यह संभव हुआ है. इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अब अगर उपभोक्ता को कम एलपीजी मिलती है, तो एलपीजी वितरक पर कार्रवाई तो होगी ही. साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

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उपभोक्ता फोरम में करा सकते हैं शिकायत दर्ज

अधिकारियों की मानें, तो नये कानून के तहत अब अगर एलपीजी सिलिंडर समय से पहले समाप्त होने की शिकायत वितरक में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक माह के अंदर आपकी शिकायत पर संज्ञान ले लिया जायेगा.

उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालने पर सख्त कार्रवाई

नये एक्ट के लागू हो जाने के बाद आपके पास अब कई तरह के विकल्प मिल गये हैं. केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा है कि अगर कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

अधिकांश उपभोक्ता नहीं चेक करते वजन

अधिकांश उपभोक्ता एलपीजी सिलिंडर की डिलिवरी लेते समय वजन चेक नहीं करते. इसका कारण है कि डिलिवरी ब्वाय सप्लाइ के समय वजन करने वाली मशीन नहीं रखते. जब कोई उपभोक्ता सिलिंडर तौलने पर दबाव डालता है, तब सिलिंडर को तौलते हैं. इस तरह देखा जाये, तो हर दिन हजारों उपभोक्ताओं के घर बिना वजन किये ही एलपीजी सिलिंडर बिना रोक-टोक के पहुंच रहे हैं. लेकिन नये प्रावधान से इस तरह की कारगुजारी पर अंकुश लगेगा.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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