अश्लील गानों पर रोक लगाने के मामले में कार्रवाई का निर्देश
अश्लील गानों पर रोक लगाने व कार्रवाई करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह आइटी एक्ट के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दे, ताकि वह इस मामले में कार्रवाई कर सके.
विधि संवाददाता, पटना अश्लील गानों पर रोक लगाने व कार्रवाई करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह आइटी एक्ट के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दे, ताकि वह इस मामले में कार्रवाई कर सके. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट में राज्य सरकार को भी कहा कि वह आइटी एक्ट के प्रावधानों के तहत इस मामले में उचित कार्रवाई करे.कोर्ट ने इसके साथ ही इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. इसके पहले सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह जनहित याचिका नहीं लग रही है. याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया था कि योयो हनी सिंह उर्फ हिर्देश सिंह द्वारा बनाये गये गाने में काफी अश्लीलता है.
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