15 साल पुरानी गाड़ी बिना री-रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाने पर होगी जब्त

राज्यभर में 15 साल पुरानी गाड़ी होने के बाद भी लोग उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराते रहे हैं और उसे सड़क पर चलाने में थोड़ा भी नहीं हिचकते हैं.

पटना. राज्यभर में 15 साल पुरानी गाड़ी होने के बाद भी लोग उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराते रहे हैं और उसे सड़क पर चलाने में थोड़ा भी नहीं हिचकते हैं. अब परिवहन विभाग ने ऐसी सभी गाड़ियों पर सख्ती करने का निर्देश दिया है. विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश जिलों को दिया है. विभाग ने जिलों को निर्देशित किया है कि बिना री-रजिस्ट्रेशन कराए सड़कों पर चल रही गाड़ियों पर रोक लगाने की कार्रवाई तुरंत करें. विभाग के मुताबिक 15 साल पुरानी गाड़ी बिना री-रजिस्ट्रेशन कराये चलायी जाये, तो वह नियम के विरुद्ध है. ऐसे में इन गाड़ी मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है. देखा गया है कि पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं.गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले उसका प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं इंश्याेरेंस भी नहीं बनवाते हैं.फिटनेस तक गाड़ियों का नहीं होता है. अब गाड़ी सड़कों पर चलती रहती है. इस तरह की गाड़ी से दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAKESH RANJAN

RAKESH RANJAN is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >