बिहार में स्नातक शिक्षकों के वेतन विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शिक्षकों के वेतन को लेकर स्नातक स्तर प्रशिक्षित शिक्षक संघ की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है

Bihar Teacher Salary: बिहार में स्नातक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों को कक्षा छह से आठ तक के विशेष वरीय शिक्षकों की तर्ज पर वेतन देने के लिए दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष पिंटू सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी.

बिहार पंचायत शिक्षक नियमावली के तहत हुई नियुक्ति

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि शिक्षकों की दोनों श्रेणियों स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक और वर्ग छह से आठ तक के विशेष वरीय शिक्षक की नियुक्ति बिहार पंचायत शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 के तहत की गई है. उनकी योग्यता का मापदंड और वेतनमान भी एक समान है. इतना ही नहीं वेतनमान में वृद्धि भी एक समान ही है.

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एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 लागू होने के बाद हुई वेतन कटौती

राजीव कुमार सिंह ने आगे कहा कि वेतन वृद्धि वर्ष 2023 तक यथावत थी, लेकिन बिहार विद्यालय एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 लागू होने के बाद याचिकाकर्ता संघ के वेतन में बिना किसी कारण के वेतन में कटौती कर दी गई है. इस मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी.

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By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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