सीबीआइ जांच की मॉनीटरिंग करने से हाइकोर्ट का इनकार

नीट छात्रा मौत मामले को हाइकोर्ट ने यह कहते हुए निष्पादित कर दिया कि सरकार ने इस मामले को जांच के लिए सीबीआइ को सौंप दिया है.

पटना. नीट छात्रा मौत मामले को हाइकोर्ट ने यह कहते हुए निष्पादित कर दिया कि सरकार ने इस मामले को जांच के लिए सीबीआइ को सौंप दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को सीबीआइ की जांच में कोई कमी नजर आयेगी, तो हाइकोर्ट में आ सकता है. न्याधीश अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने नीट छात्रा के पिता नवीन कुमार द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कोर्ट से सीबीआइ अनुसंधान की मॉनीटरिंग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाइकोर्ट के सीटिंग जज की मॉनीटरिंग में करने का अनुरोध किया गया. कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा इस मामले की जांच अभी सीबीआइ को सौंप दी गयी है. सीबीआइ को जांच करने दीजिए. यह कोई लोकहित का मामला नहीं है कि इस मामले की मॉनिटरिंग आवश्यक है. अगर सीबीआइ जांच से याचिकाकर्ता असंतुष्ट होंगे तो वह हाइकोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन बिना जांच रिपोर्ट आये ही हाइकोर्ट इस मामले की मॉनीटरिंग का आदेश दे, यह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य के डीजीपी और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें उनके परिवार और रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है. यह कहा जा रहा है वह इस बात को स्वीकार करें कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि उन्हें तथा उनके परिवार के लोगों को अलग-अलग तरीके से धमकाया और डराया जा रहा है, ताकि इस मामले को दबाया जा सके. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह सीबीआइ जांच में हर तरह का सहयोग करें ताकि सच्चाई सामने आ सके.

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By KUMAR PRABHAT

KUMAR PRABHAT is a contributor at Prabhat Khabar.

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