हाइकोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को दी जमानत

हाइकोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी .

अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था नाइजीरियन नागरिक

विधि संवाददाता, पटना़

हाइकोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी . साथ ही कोर्ट ने इस मामले को सीतामढ़ी कोर्ट से पटना स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है . न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने अगस्टिन चिनेट नेवोट की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को तीन महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल करने भी आदेश दिया है. इससे पहले अदालत ने सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को तमाम दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था . अदालती आदेश के अनुपालन में सुरसंड के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे . कोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को तीन महीने के लिए पटना स्थित इस्कॉन संस्था में ही रहने के लिए कहा है.

गौरतलब है कि पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक को धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का सदस्य बताते हुए एक मई, 2023 को गिरफ्तार किया था . याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि नाइजीरियन नागरिक इस्कॉन नामक संस्था से जुड़ा हुआ है और वह भूलवश भारत की सीमा में घुस आया . वह एक साल की ज्यादा अवधि से जेल में बंद है . पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है . केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता डाॅ केएन सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगस्टिन बिना वैध वीजा एवं कागजात के भारतीय सीमा में घुस आया जो कि एक संगीन अपराध है. कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर उसे जमानत दे दी .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >