नैक व एनआइआरएफ के बिना नहीं मिलेगा अनुदान, 2026-27 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ भी अटकेगा
बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के कॉलेजों व संस्थानों के लिए मान्यता संबंधी शर्तें और सख्त कर दी गयी हैं.
-बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड ने जारी की नयी गाइडलाइन, पोर्टल खुलते ही आवेदन अनिवार्य
– नैक से कम-से-कम सी ग्रेड जरूरीसंवाददाता, पटनाबिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के कॉलेजों व संस्थानों के लिए मान्यता संबंधी शर्तें और सख्त कर दी गयी हैं. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (बीएसएससी) की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जिन संस्थानों के पास नैक की मान्यता नहीं होगी, उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा. इसके साथ ही सरकारी और निजी दोनों तरह के कॉलेजों या संस्थानों को एनआइआरएफ रैंकिंग के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा. नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को सत्र 2026-27 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मुताबिक, विभाग ने पहले यह स्पष्ट किया था कि जिन निजी संस्थानों का संचालन पांच वर्ष या दो सत्र पूरा कर चुका है, उन्हें सत्र 2024-25 से एनआइआरएफ की वार्षिक रैंकिंग में संस्थान का नामांकन या एनबीए से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या न्यूनतम नैक ‘सी’ ग्रेड अनिवार्य होगा. वहीं, पांच वर्ष से कम अवधि वाले संस्थानों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना तय किया गया था. बाद में एआइएसएचइ कोड से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए सत्र 2025-26 के लिए योग्यता मानकों में संशोधन कर सत्र 2025 के लिए राहत दी गयी थी. अब सत्र 2026-27 से व्यवस्था और कड़ी कर दी गयी है. नयी सूचना के अनुसार, सभी निजी संस्थानों को निर्धारित मानक नैक ग्रेडिंग या एनआइआरएफ रैंकिंग या एनबीए से मान्यता प्राप्त करनी होगी, अथवा फरवरी 2026 से पहले विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नैक का पोर्टल खुलते ही बिहार के सभी पात्र संस्थान या कॉलेज को नैक, एनआइआरएफ, एनबीए पोर्टल पर आवेदन कर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा.
सरकारी संस्थानों पर भी लागू
सूचना में साफ किया गया है कि यह व्यवस्था केवल निजी नहीं, बल्कि सरकारी कॉलेजों पर भी लागू होगी. यानी सभी को एनआइआरएफ रैंकिंग के लिए आवेदन और मान्यता प्रक्रिया से गुजरना होगा. बीएसएससी का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है. इससे राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की साख बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा. संस्थानों से अपील की गई है कि वे समय रहते पोर्टल पर आवेदन कर सभी आवश्यक साक्ष्य अपलोड करें, ताकि अनुदान और योजना के लाभ में कोई बाधा न आये.संस्थानों को करना होगा यह काम:
1. नैक, एनआइआरएफ, एनबीए पर आवेदन : जैसे ही नैक का पोर्टल खुले, सभी पात्र संस्थानों को नैक, एनआइआरएफ, एनबीए के संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर देना होगा.2. आइआइक्यूए अपडेट: जो संस्थान सीधे आवेदन के योग्य नहीं हैं, उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल https://bsccbihar-iiqa.bihar.gov.in पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आइआइक्यूए अपडेट करना होगा.3. एआइएसएचइ कोड अनिवार्य: जिन संस्थानों के पास एआइएसएचइ कोड नहीं है, उन्हें पहले एआइएसएचइ कोड प्राप्त कर उसी पोर्टल पर आइआइक्यूए भरना होगा. जिनके पास कोड नहीं है, उन्हें फरवरी 2026 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.4. अनुपालन न करने पर कार्रवाई: निर्धारित समय सीमा में आवेदन या दस्तावेज नहीं देने वाले संस्थानों को सत्र 2026-27 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इसके लिए संबंधित संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे.
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