निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 फीसदी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों जितनी ही फीस

बिहार सरकार ने सेल्फ फंडेड मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वे अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों जितनी ही फीस वसूलेंगे.

-निजी की 1350 एमबीबीएस सीटों में से 675 सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों का फीस स्ट्रक्चर होगा लागू

संवाददाता, पटना

बिहार सरकार ने सेल्फ फंडेड मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वे अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों जितनी ही फीस वसूलेंगे. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीइसीइबी) ने सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है. बीसीइसीइबी के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा है कि नौ निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1350 सीटें उपसब्ध हैं, जिनमें से 675 सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों का फीस स्ट्रक्चर लागू होगा. सरकार ने इसी सत्र से इसे लागू करने को कहा है. सीट मैट्रिक्स में भी इसे दिखाया गया है. सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है. राज्य के सभी सेल्फ फंडेड मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी कॉलेजों के हिसाब से फीस लेंगे. राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन के वक्त 40,800 रुपये की फीस ली जायेगी. राज्य में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं.

मेरिट के अनुसार मिलेगी निजी कॉलेजों की सीट

राज्य की 85 प्रतिशत एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन के लिए बीसीइसीइबी ने रजिस्ट्रेशन व च्वाइस फिलिंग की तिथि जारी कर दी है. स्टूडेंट्स चार अगस्त तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं. रैंक व मेरिट के अनुसार ही निजी कॉलेज की सीट आवंटित की जायेगी. मेरिट के अनुसार से ही स्टूडेंट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी दर से एडमिशन का मौका मिलेगा. स्टूडेंट्स मेरिट के अनुसार च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं.

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By ANURAG PRADHAN

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