Bihar Budget Session : जंगली जानवरों के काटने से मौत पर 5 लाख मुआवजे का प्रावधान, करना होगा ये काम…

मौत पर 5 लाख मुआवजे का प्रावधान, 5 lakh compensation on death

By Kaushal Kishor | March 3, 2020 1:31 PM

पटना : बिहार में सांप काटने से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसे मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये मिलने का प्रावधान है. मुआवजे की यह राशि वन एंव पर्यावरण विभाग द्वारा दिया जाता रहा है. उक्त बातें उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक संजय सरावगी के पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए कहीं.

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सूबे में सांप काटने से मौत पर सरकारी मुआवजे का मुद्दा उछला. प्रश्नोत्तर काल के दौरान भाजपा विधायक संजय सरावगी ने यह मुद्दा सदन के पटल पर रखा. इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सदन को बताया कि सांप को वन्य प्राणी की श्रेणी में रखा गया है. वन्य प्राणियों के काटने से मौत के मामले में वन पर्यावरण विभाग के द्वारा पांच लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान पहले से ही है. यह सांप के काटने से हुई मौत पर भी लागू है. लेकिन, मुआवजे के लिए सर्पदंश के शिकार व्यक्ति का पोस्टमार्टम होना जरूरी है.

इसके बाद आरजेडी विधायक राहुल तिवारी और भोला यादव ने मुआवजे के इस प्रावधान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही. राहुल तिवारी ने कहा कि जानकारी के अभाव में अधिकतर लोग केवल बाढ़ और आपदा को लेकर ही मुआवजे की बात जानते है. इस पर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि यह नियम काफी पुराना है. इसके जागरूकता के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है.

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