Lockdown Extended in Bihar : बिहार सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 16 अगस्त तक बढ़ायी, जानिए गाइडलाइन

Coronavirus Lockdown News Update पटना : कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य शहरी इलाकों में 1 से 16 अगस्त तक के लिए खासतौर से सख्ती बरतने का आदेश जारी कर दिया गया है. हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देशभर में प्रतिबंधों के साथ अनलॉक-3 के प्रावधान को जारी रखने का आदेश जारी किया गया है. इसमें सभी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित क्षेत्रों का आंकलन करते हुए स्थिति पर उचित फैसला लेने को कहा गया है. जिला प्रशासन अपने क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक उचित निर्णय ले सकते हैं. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. जबकि, एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2020 9:20 PM

Coronavirus Lockdown News Update पटना : कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य शहरी इलाकों में 1 से 16 अगस्त तक के लिए खासतौर से सख्ती बरतने का आदेश जारी कर दिया गया है. हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देशभर में प्रतिबंधों के साथ अनलॉक-3 के प्रावधान को जारी रखने का आदेश जारी किया गया है. इसमें सभी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित क्षेत्रों का आंकलन करते हुए स्थिति पर उचित फैसला लेने को कहा गया है. जिला प्रशासन अपने क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक उचित निर्णय ले सकते हैं. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. जबकि, एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी.

सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मियों को आने को कहा गया है. विधानमंडल सचिवालय भी खुले रहेंगे और मानसून सत्र भी आयोजित हो सकेगा. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गुरुवार को लॉकडाउन की अवधि एक से सोलह अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया गया. फिलहाल 31 जुलाई तक प्रदेश के शहरी इलाकों में लॉकडाउन प्रभावी है.

इसके मद्देनजर बिहार के राज्य मुख्यालय के अलावा सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और सभी म्यूनिसिपल क्षेत्रों में विशेष तौर पर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया गया है. इसमें यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य के सभी तरह के कार्यालयों के अलावा लोक उपक्रमों में 50 फीसदी कर्मी को ही आने की अनुमति रहेगी.

इसके दायरे से जरूरी और आपात सेवाओं से जुड़े कार्यालयों मसलन पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, चुनाव, कारा, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, खाद्य, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, म्यूनिसिपल कार्यालय, समाज कल्याण, वन एवं पर्यावरण समेत अन्य को बाहर रखा गया है. सभी अस्पताल, दवा दुकानों, क्लिनिक समेत इससे जुड़े अन्य सभी सेवाएं भी पूरी तरह से खुली रहेंगी.

जबकि, निजी कार्यालयों को 50 फीसदी स्टॉफ की क्षमता के साथ चालू रखने को कहा गया है. जबकि, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल समेत अन्य चीजें बंद रहेंगी. रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा पहले की तरह होम डिलेवरी सिर्फ करेंगे. दुकानें और अन्य जरूरी चीजें जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश के आधार पर खुलेंगी. यातायात पर बदस्तूर प्रतिबंध लागू रहेगा. वहीं, सभी तरह के निर्माण कार्य और इनकी सामाग्रियों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी. सभी कोचिंग और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. कृषि कार्यों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी.

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