बिहार शिक्षक नियुक्ति का छठा चरण : अगले सप्ताह आयेगा काउंसेलिंग का शेड्यूल

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक वर्ष 2017 से 2019 बैच के बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों की रुकी काउंसिलिंग शुरू की जायेगी. कुछ एक जगहों पर कुछ जगहों पर ऐसे अभ्यर्थियों की विशेषकर जिला परिषद में काउंसिलिंग भी हुई थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 7, 2022 3:53 AM

बिहार में छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रहे शिक्षक नियोजन का अंतिम शेड्यूल अगले हफ्ते की शुरुआत में ही जारी होने की संभावना है. सैद्धांतिक तौर पर विभाग ने इसका निर्णय ले लिया है. दरअसल हाइकोर्ट ने हाल ही में छठे चरण के नियोजन को पूरा कराने पर सहमति दी है. उसने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिये हैं.

बीएड पास अभ्यर्थियों की रुकी काउंसिलिंग शुरू की जायेगी

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक वर्ष 2017 से 2019 बैच के बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों की रुकी काउंसिलिंग शुरू की जायेगी. कुछ एक जगहों पर कुछ जगहों पर ऐसे अभ्यर्थियों की विशेषकर जिला परिषद में काउंसिलिंग भी हुई थी. चयन भी हुआ था. हालांकि हाइकोर्ट के एक आदेश के बाद उसे कुछ माह पहले उस पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था. उल्लेखनीय है कि संबंधित बीएड बैच के अभ्यर्थियों को इस नियोजन प्रक्रिया में बाद में जोड़ा गया था. जानकारों के मुताबिक संबंधित शेड्यूल में करीब दो हजार बीएड डिग्री धारकों के भाग्य का फैसला होगा.

32 हजार से अधिक पद रिक्त

छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में खाली 32 हजार से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी है. कुछ याचिकाओं पर सुनवाई की वजह से यह प्रक्रिया रुकी थी. कुछ जगहों पर ऐसे अभ्यर्थियों की विशेषकर जिला परिषद नियोजन इकाई में काउंसिलिंग भी हुई थी. अब नगर निकायों में भी काउंसिलिंग शुरू हो सकेगी.

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याचिका की सुनवाई क्या कहा था कोर्ट ने 

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उन्होंने बीएड में अपना नामांकन कराया है, सत्र 2017-19 में पाठ्यक्रम के बावजूद कि उन्होंने बीएड प्राप्त किया है कट-ऑफ तिथि से पहले डिग्री के पात्र नहीं होंगे. लेकिन, उन्हें चयन / नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित प्रतिवादी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी.

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