अब हर हाल में हर महीने की 1 तारीख को मिलेगा शिक्षकों को वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी की नई SOP

Bihar Teacher Salary: बिहार सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के करीब छह लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है. नई SOP के तहत अब सभी शिक्षकों को हर माह की पहली तारीख को ही वेतन उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा.

By Paritosh Shahi | December 8, 2025 8:21 PM

Bihar Teacher Salary: बिहार के कक्षा एक से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के करीब छह लाख शिक्षकों को अब हर हाल में हर माह की एक तारीख को वेतन मिलेगा. साथ ही साथ राज्य कोष से वेतन लेने वाले संस्कृत- मदरसा शिक्षकों तथा नाइट गार्ड को भी हर माह की पहली तारीख को वेतन दे दिया जायेगा. शिक्षा विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी कर दी है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी डीइओ और डीपीओ को पत्र भेजा है.

नया नियम कैसे लागू होगा

निर्धारित एसओपी के मुताबिक पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए हर महीने के 20 से 25 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति की जानकारी लिखित रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से दे दी जायेगी. 25 तारीख तक डीपीओ (स्थापना) वेतन पत्रक तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत करेगा.

इसे कोषागार पदाधिकारी 30 तारीख तक मंजूरी देगा. इसके बाद एक तारीख को शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जायेगी. इसके अलावा राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए हर माह की 20 से 22 तारीख के बीच डीइओ कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति की जानकारी बीइओ उपलब्ध करायेंगे. 25 तारीख तक डीपीओ (स्थापना) वेतन पत्रक तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में भेजेगा. जहां 30 तारीख तक वेतन स्वीकृत किया जायेगा.

26 से 29 तारीख जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से बैंक को जरूरी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी. उसे 30 तारीख तक बैंक को भेजा जायेगा. एक तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जायेगी. इसी तरह समग्र शिक्षा के कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों एवं नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया निबटायी जायेगी.

अल्पसंख्यक ,मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षको को भी हर माह एक तारीख को वेतन

इसी प्रकार राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए हर माह के 20 से 22 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपी जायेगी. इसके बाद अन्य प्रक्रिया निबटाते हुए एक तारीख तक उनके खाते में वेतन की राशि भेजी जायेगी. राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने वाले रात्रि प्रहरियों के वेतन भुगतान के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी.

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