अब यहां भेजनी होगी भवन निर्माण के नक्शे की कॉपी, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश
Bihar News: राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों, नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के लिए एक निर्देश जारी किया है. जसमें कहा गया है कि उनके द्वारा अनुमोदित भवन के नक्शों की प्रति भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे.
Bihar News: राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों, नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के लिए एक निर्देश जारी किया है. जसमें कहा गया है कि उनके द्वारा अनुमोदित भवन के नक्शों की प्रति रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), बिहार को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे. इस बारे में विभाग द्वारा एक पत्र सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों एवं नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकरिओं को जारी कर दिया गया है.
रियल एस्टेट के क्षेत्र में आएगी पारदर्शिता
पत्र के माध्यम से नगर निकायों को यह भी निदेशित किया गया है कि अनुमोदित नक्शों के अलावा सभी नगर निकाय नक्शे के साथ-साथ जारी होने वाले परमिट लेटर की प्रति भी रेरा बिहार को उपलब्ध कराएंगे. यह भी कहा गया है कि अगर नक्शा का पुनर्वैधीकरण किया गया है तो इसकी सूचना एवं ईमारत का काम पूरा हो जाने पर नगर निकाय द्वारा जारी किए गए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की प्रति भी प्राधिकरण को ईमेल के माध्यम से देनी होगी.
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रियल एस्टेट के क्षेत्र में आएगी पारदर्शिता
विभाग द्वारा नगर निकायों को जारी पत्र एक बेहतर योग्य कदम है क्योंकि अनुमोदित नक्शों एवं उससे सम्बंधित अन्य कागजों परमिट लेटर, पुनर्वैधीकरण, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आदि की सही जानकारी प्राप्त होने से प्राधिकरण को अपने काम में बहुत सहूलियत होगी. इसकी वजह है कि अभी अगर नक्शे से संबंधित किसी कागज की सत्यता जांच करने में काफी कठिनाई आती है और इसमें समय भी अधिक लग जाता है. रेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है ताकि सभी हितधारकों, खासकर घर खरीदारों, के हितों की रक्षा हो सके. सरकार ने जनता की बेहतरी के लिए यह निर्देश जारी किया है.
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