Bihar Bhumi: ‘सरकारी जमीन किसी सूरत में नहीं हड़पी जा सकती’, विजय सिन्हा ने अधिकारियों को फिर दी चेतावनी
Bihar Bhumi: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी दे दी है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में सरकार की जमीन हड़पी नहीं जा सकती है. कांटी की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज किया जाना बड़ा गंभीर मामला है.
Bihar Bhumi: डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार कार्यक्रमों के जरिये लोगों की समस्याएं सुन रहे और गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों की फटकार भी लगा रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है. विजय सिन्हा ने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कांटी की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज किये जाने को गंभीर मामला बताया.
विजय सिन्हा ने और क्या कहा?
विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा, हम मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री थे, कृषि विभाग के मंत्री हम थे. अब ऐसे मामले में जांच में नियमों की अनदेखी या न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर सरकारी जमीन को निजी नाम पर दर्ज करने का सबूत मिलने पर जिम्मेदार पदाधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. राज्य सरकार की जमीन किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती और ऐसे मामलों में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है.
सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज का मामला
दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कांटी की 44 डिसमिल सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज किये जाने की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आयी है. स्वत्व वाद संख्या 303/2018 नवीन कुमार बनाम राज्य सरकार में दिसंबर 2023 में पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, कांटी ने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के नाम से दर्ज कुल 6 एकड़ जमीन में से 44 डिसमिल जमीन का दाखिल-खारिज निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया.
नियमों के अनुसार इस प्रकरण में सबसे पहले कानूनी सलाह लेकर सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया जाना आवश्यक था, लेकिन कांटी के अंचलाधिकारी ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सीधे सरकारी कृषि जमीन की दाखिल-खारिज कर दी. इस मामले को गंभीर मानते हुए अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर से जांच करायी गयी.
क्या कुछ जांच में हुई पुष्टि?
अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर की तरफ से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है कि कांटी के अंचलाधिकारी ने विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन किया. उन्होंने कृषि विभाग की जमीन की दाखिल-खारिज निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया. जांच रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी की तरफ से अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जानकारी दी गई.
साथ ही तत्कालीन अंचलाधिकारी, कांटी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया. इसके अलावा जांच के बाद विभाग ने कांटी के तत्कालीन अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया.
Also Read: Bihar News: न्यू ईयर पर बाइकर्स गैंग की खैर नहीं, क्यूआरटी और स्पेशल मोबाइल टीम ऐसे रखेगी नजर
