अब बदल गए दाखिल-खारिज और जमीन नापी के नियम! सरकार ने जारी किया सर्कुलर 

Bihar Bhumi News: उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि राजस्व विभाग की उपलब्धियां गिनाईं. नियमों के सर्कुलर का विमोचन किया गया. दाखिल-खारिज, परिमार्जन और जमीन नापी में तेजी आई है. लंबित मामले घटे हैं और आवेदनों के निपटारे की रफ्तार बढ़ी है.

By Nishant Kumar | January 7, 2026 3:39 PM

Bihar Bhumi Latest News: उप मुख्यमंत्री और राजस्व-भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने विभाग का एक नया सर्कुलर भी जारी किया. उन्होंने कहा कि इसमें साल 2003 से 2023 तक के जमीन से जुड़े सभी जरूरी नियम एक जगह रखे गए हैं. 

क्यों बना ये नया सर्कुलर ? 

विजय सिन्हा ने बताया कि इस सर्कुलर को चार हिस्सों में तैयार किया गया है ताकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नियमों को आसानी से समझ सकें और काम करते समय दिक्कत न हो. इसका मकसद यही है कि नियम आसान हों और आम लोगों के जमीन से जुड़े काम जल्दी निपटें. 

कम हुई मामलों की संख्या 

उन्होंने कहा कि भूमि सुधार जनकल्याण कार्यक्रम के तहत लंबे समय से लटके मामलों को तेजी से निपटाया जा रहा है. दाखिल-खारिज, परिमार्जन और जमीन नापी जैसे काम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं. इसका नतीजा यह है कि विभाग में लंबित मामलों की संख्या 4 हजार से ज्यादा कम हुई है. 

बढ़ी आवेदन की संख्या 

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले लोगों के आवेदन पर कार्रवाई बहुत धीमी थी. जहां पहले सिर्फ 19 फीसदी आवेदनों पर काम हो पाता था, अब यह बढ़कर 69 फीसदी तक पहुंच गया है. वहीं, निपटाए गए आवेदनों की संख्या भी 11 हजार से बढ़कर 27 हजार हो गई है. 

समय पर पूरा हो काम 

उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद भूमि राजस्व विभाग से जुड़े नए आंकड़े जारी किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी माना कि कुछ लोगों की लापरवाही और गलत तरीकों की वजह से काम में सुस्ती आई थी, लेकिन अब इसे भी ठीक किया जा रहा है. सरकार चाहती है कि जमीन से जुड़े काम साफ-सुथरे और समय पर पूरे हों. 

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