पाटलिपुत्र सहित 7 सेटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

Bihar Government: बिहार सरकार ने शहरी विकास की बड़ी योजना के तहत सात प्रस्तावित सेटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी है. यह आदेश मास्टर प्लान 2031 के तहत 2027 तक लागू रहेगा.

Bihar Government: पटना से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है. नगर विकास विभाग ने राज्य के 11 प्रस्तावित सेटेलाइट टाउनशिप की सीमा और क्षेत्रफल तय करने के बाद सात टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा.

विभागीय संकल्प में पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में बनने जा रही इन टाउनशिप के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सभी संबधित इकाईयों को निर्देश दिये गए हैं. इन सातों टाउनशिप में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.

मास्टर प्लान 2031 के तहत लिया गया फैसला

सरकार ने यह कदम मास्टर प्लान 2031 को ध्यान में रखते हुए उठाया है. टाउनशिप के लिए जोनल प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा. जैसे आवासीय, व्यावसायिक, हरित क्षेत्र और अन्य उपयोग. इसका उद्देश्य अनियोजित निर्माण को रोकना और शहरों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है.

पाटलिपुत्र टाउनशिप: पटना के आसपास बड़ा विस्तार

पटना जिले में बनने वाली पाटलिपुत्र टाउनशिप का विस्तार कई प्रखंडों में होगा, जिनमें पुनपुन, फतुहा, संपतचक, धनरूआ, मसौढ़ी और फुलवारी शामिल हैं. यह टाउनशिप 275 राजस्व गांवों में फैली होगी. इसका कोर एरिया 1010 एकड़ और स्पेशल एरिया करीब 81,730 एकड़ तय किया गया है. यह पटना जंक्शन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगी.

सारण और गया में भी बड़े प्रोजेक्ट

सारण के सोनपुर में प्रस्तावित टाउनशिप सोनपुर, दरियापुर, परसा और दिघवारा प्रखंडों में फैलेगी. इसका कोर एरिया 2000 एकड़ और स्पेशल एरिया करीब 33 हजार एकड़ होगा. वहीं गया में मगध टाउनशिप बोधगया, गया टाउन और परैया प्रखंडों में विकसित होगी. इसका कोर एरिया 1629 एकड़ और स्पेशल एरिया 22,200 एकड़ निर्धारित किया गया है.

सरकार का मानना है कि इस फैसले से टाउनशिप क्षेत्रों में अव्यवस्थित और अनियोजित निर्माण पर रोक लगेगी. साथ ही भविष्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाबद्ध शहरी विकास का रास्ता साफ होगा. इस आदेश के तहत सभी संबंधित प्रशासनिक इकाइयों और राजस्व गांवों में यह रोक सख्ती से लागू की जाएगी.

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By Abhinandan Pandey

अभिनंदन पांडेय डिजिटल माध्यम में पिछले 2 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर तक का मुकाम तय किए हैं. अभी डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास करते हैं. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखते हैं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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