थानेदार को गिरफ्तार करके कोर्ट लाएं SP, बिहार में महिला से जुड़े मामले पर अदालत ने दिया कड़ा आदेश

Bihar News: बिहार की अदालत ने एक थानेदार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश एसपी को दिया है. थानाध्यक्ष ने कोर्ट के फरमान को नहीं माना जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी.

By ThakurShaktilochan Sandilya | March 5, 2025 2:36 PM

बिहार में अदालत के एक आदेश ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी है. कैमूर के एसपी को जज ने आदेश दिया कि वो थानेदार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें. न्यायालय ने इसके लिए समय-सीमा भी तय कर दी है. चांद थाना के थानेदार के खिलाफ अदालत के सख्त तेवर दिखे हैं. एक महिला ने कोर्ट में अपने पति के खिलाफ शिकायत करके न्याय की गुहार लगायी थी. कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे थानेदार ने नहीं माना जिसके बाद चांद थानेदार पर यह कार्रवाई की गयी है.

भभुआ में कोर्ट का सख्त आदेश

परिवार न्यायालय भभुआ के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार ने कैमूर के एसपी को आदेश दिया कि वो चांद थाना के थानेदार को पांच मार्च तक गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर करें. पूरा मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा है. दरअसल, एक महिला ने पति द्वारा भरण पोषण के लिए कोर्ट से निर्धारित राशि नहीं देने पर कोर्ट से गुहार लगायी थी. पीड़िता का पति चांद थाना क्षेत्र के ही एक गांव का निवासी है. परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए पीड़ित महिला के पति की चल संपत्ति कुर्क करने पहले लेवी वारंट जारी किया. लेकिन उसे भी पीड़िता के पति ने नजरंदाज किया था.

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थानेदार ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना

कोर्ट ने पीड़िता के पति की संपत्ति कुर्की का आदेश दिया था लेकिन चांद थानेदार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. आरोपी की संपत्ति कुर्क नहीं की गयी. गैर जमानती वारंट का अनुपालन रिपोर्ट व स्टेशन डायरी के साथ चांद थानेदार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया. लेकिन, इसके बाद भी चांद थानेदार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए.

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एसपी को मिला आदेश- थानेदार को गिरफ्तार करके लाएं

जब थानेदार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो चांद थानेदार से स्पष्टीकरण मांगी गयी. लेकिन उन्होंने इसका भी जवाब कोर्ट को नहीं दिया. जिसके बाद थानेदार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दायर किया गया. लेकिन, इसके बाद भी चांद थानेदार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद न्यायालय द्वारा एसपी को यह आदेश दिया है कि थानेदार को गिरफ्तार करके कोर्ट लेकर आएं.