Patna News : पटना सिटी के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनंत कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त राजेश राय उर्फ राजू राय को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राजेश राय को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए और 26 के तहत दोषी माना. अभियुक्त को सजा दिलाने में मुख्य अभियोजन अधिकारी विद्यासागर प्रसाद और अभियोजन अधिकारी रवीना की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
दीदारगंज स्थित घर से हुई थी गिरफ्तारी
राजेश कुमार उर्फ राजू राय को नदी थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसे दीदारगंज स्थित उसके घर से पकड़ा था. उसकी निशानदेही पर एक पिस्टल बरामद की गई थी. पुलिस के अनुसार बरामद पिस्टल पर 'मेड इन यूएसए' अंकित था.
मनेर के आर्म्स एक्ट मामले में दो साल की सजा
इधर, मनेर थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त विजय सिंह को दानापुर अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. विजय सिंह मनेर थाना क्षेत्र के बलुआ गांव का रहने वाला है. अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई.
