पहली कक्षा में एडमिशन के समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, लेकिन तीन माह बाद जमा करना जरूरी
पटना जिले में निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों का एडमिशन होगा.
संवाददाता, पटना
पटना जिले में निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों का एडमिशन होगा. एडमिशन पहली कक्षा में होगा. इसके लिए दो जनवरी से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी. जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार कक्षा वन में एडमिशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा करना होगा. विद्यालय प्रधानाध्यापक उक्त आधार कार्ड को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे. अनाथ बच्चों के मामले में आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. इनके लिए संस्थान द्वारा अंडरटेंकिंग प्रमाणपत्र देना होगा.31 दिसंबर तक निर्धारित सीटों की संख्या ज्ञानदीप पोर्टल पर करना होगा अपलोड
कक्षा एक के लिए निर्धारित सीटों की संख्या 31 दिसंबर तक सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करना होगा. निर्धारित सीट के अनुसार 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीइ के तहत कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन लिया जायेगा. कक्षा वन का आंकड़ा नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर आरटीइ के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. कक्षा वन नामांकन के लिए दो जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक किया जा सकता है. आवेदन का सत्यापन तीन जनवरी से दो फरवरी तक किया जायेगा. छह फरवरी को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जायेगा. चयनित बच्चों का एडमिशन सात से 21 फरवरी तक होगा.बच्चे की आयु सीमा एक अप्रैल 2026 तक छह वर्ष होनी चाहिए
अलाभकारी समूह के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर सहित अल्पसंख्यक समूह के जिनके माता-पिता का वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो आवेदन कर सकते हैं. कमजोर वर्ग के तहत सभी जातियां या समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. बच्चे की आयु सीमा एक अप्रैल 2026 तक छह वर्ष होनी चाहिए.एक से तीन किलाेमीटर की दूरी वाले बच्चे को प्राथमिकता
जन्म प्रमाण पत्र- अस्पताल या अस्पताल या नर्स अभिलेख, आंगबाड़ी अभिलेख, माता-पिता या अभिभावक द्वारा उम्र के लिए दिया गया घोषणा पत्र, जाति प्रमाणपत्र (अनाथ बच्चों का अनिवार्य नहीं) आय प्रमाणपत्र (अनाथ बच्चों पर लागू नहीं), निवास प्रमाणपत्र ये सारे दस्तावेज विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर विद्यालय के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करने हाेंगे. आवेदन करते समय माता-पिता का मोबाइल नंबर और बच्चे का रंगीन फोटो देना होगा. आवेदन में प्रखंड में स्थित नजदीकी पांच विद्यालय का विकल्प देना होगा. इसमें स्कूल से घर की दूरी का जिक्र करना होगा. क्योंकि एक से तीन किलाेमीटर की दूरी वाले बच्चे की प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी. इसके बाद तीन से छह किलोमीटर के बीच वाले बच्चों की प्राथमिकता दी जायेगी. अगर सीट उपलब्ध रहता है तो अन्य बच्चों की प्राथमिकता दी जायेगी. सीटों का आंवटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. विकलांग बच्चों के लिए पांच प्रतिशत प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
