सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगायी फटकार, कहा- क्या बिहार के लोगों को खाना देना जरूरी नहीं?

नयी दिल्ली : सूखा प्रभावित राज्यों में फूड कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार को फटकार लगायी है. न्यायाधीश एमबी लोकुर और न्यायाधीश एनवी रमन्ना की खंडपीठ ने बिहार समेत 10 राज्यों के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानूनके तहत फूड कमिश्नर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2017 12:46 PM

नयी दिल्ली : सूखा प्रभावित राज्यों में फूड कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार को फटकार लगायी है. न्यायाधीश एमबी लोकुर और न्यायाधीश एनवी रमन्ना की खंडपीठ ने बिहार समेत 10 राज्यों के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानूनके तहत फूड कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इन राज्यों के मुख्य सचिव पेश हुए. सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की खिंचाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि सरकार खाद्य आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है और पूछा कि क्या सरकार के लिए लोगों को खाना मुहैया कराना जरूरी नहीं है? राज्य ने आयाेग के पांच सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन बाकी दो सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है.