आधार कार्ड से जुड़ेंगे राज्य के आठ लाख निर्माण कामगार

योजना. विभाग ने इसके लिए तैयार कराया है साॅफ्टवेयर पटना : भवन निर्माण से जुड़े कामगारों के कल्याणकारी योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी के बाद अब श्रम संसाधन विभाग इन कामगारों को आधार से जोड़ना शुरू कर दिया है. नया निबंधन आधार नंबर के बाद ही होगा. साथ ही जो निबंधित कामगार हैं उनको भी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 6, 2017 8:22 AM
योजना. विभाग ने इसके लिए तैयार कराया है साॅफ्टवेयर
पटना : भवन निर्माण से जुड़े कामगारों के कल्याणकारी योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी के बाद अब श्रम संसाधन विभाग इन कामगारों को आधार से जोड़ना शुरू कर दिया है. नया निबंधन आधार नंबर के बाद ही होगा. साथ ही जो निबंधित कामगार हैं उनको भी किसी तरह का लाभ अब तभी मिलेगा जब वे आधार से जुड़ जायेंगे. विभाग ने इसके लिए एक साॅफ्टवेयर भी तैयार कराया है. अभी राज्य में आठ लाख के करीब निबंधित निर्माण कामगार हैं.
श्रम संसाधन विभाग से जुड़े बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि एक ही कामगार दो अलग-अलग जगहों पर निबंधन करा कर योजनाओं का दोबारा लाभ उठा रहे हैं. इसके बाद विभाग ने सभी निर्माण कामगारों को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया है. निबंधित कामगारों को आधार से जोड़ने का भी काम शुरू हो गया है. बोर्ड ने निर्माण कामगारों की कल्याणकारी योजनाओं की राशि में भी काफी बढ़ोतरी कर दी है.
ये आते हैं निर्माण कामगार में
राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, पेंटर, लोहार, इलेक्ट्रिशियन, फर्श-फ्लोर का काम करनेवाले, सेंट्रिंग कामगार, गेट, ग्रिल व वेल्डिंग करने वाले कामगार, अकुशल मजदूर, मिश्रक, रेजा, रौलर चालक, सड़क, पुल व बांध मजदूर, बड़े यांत्रिक कामगार, प्लंबर, ईंट निर्माण और पत्थर तोड़ने वाले कामगार आदि इसमें शामिल हैं.
प्रधान सचिव ने कहा
निर्माण कामगारों की कल्याणकारी योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी हुई है. सही और पारदर्शी तरीके से कामगारों को इसका लाभ मिले, इसलिए सभी को आधार से जोड़ा जा रहा है. (दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग)

दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख का मुआवजा
निर्माण कामगारों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को पहले 50 हजार मुआवजा मिलता था. इसे बढ़ा कर 4 लाख कर दिया गया है. इसके अलावा भी कामगारों की कई कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव तथा राशि में बढ़ोतरी की गयी है. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से मजदूरों की 20 श्रेणियां जुड़ी हुई हैं. इसमें राजमिस्त्री से लेकर प्लंबर तक शामिल हैं. सभी को इसका लाभ मिलेगा. मेंबरशिप नियम को भी पहले की तुलना में लचीला और कामगारों के हित में बनाया गया है. पहले कामगारों को सदस्यता के लिए 20 रुपये और बोर्ड को इतने ही रुपये मासिक अंशदान देने होते थे.
अब इसमें बदलाव किया गया है. निबंधन की राशि 20 रुपये ही रहेंगे, लेकिन अंशदान को 50 पैसे मासिक कर दिया गया है. पांच साल का अंशदान 30 रुपये अब एक ही बार जमा करने होंगे. कामगारों को साइकिल , औजार और मकान मरम्मत के लिए अनुदान के रूप में 15 हजार मिलते थे. अब साइकिल के लिए राशि की जगह 3500 मूल्य के कूपन दिये जा रहे हैं. औजार के लिए अलग से पांच हजार मिलेंगे. भवन के लिए 10 हजार मिलते थे, जो लौटाना नहीं होता था. उसकी जगह कामगारों को अब 1 लाख मिलेंगे, लेकिन उसे लौटाना होगा. पहले सामान्य मृत्यु पर 15 हजार मिलते थे. अब 1 लाख मिल रहे हैं. शादी के लिए 2000 की जगह अब 50 हजार मिल रहे हैं.

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