हत्या के मामले में ट्रायल नहीं शुरू होने पर ADJ को नोटिस

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना के अपर जिला सत्र न्यायाधीश 11 को नोटिस जारी किया है. जस्टिस एके त्रिवेदी की कोर्ट ने बुधवार को पटना के जिला सत्र न्यायाधीश के हवाले उन्हें कहा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ आपराधिक अवमाननावाद का मुकदमा चलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने उन्हें जवाब के लिए 24 घंटे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2016 11:47 AM

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना के अपर जिला सत्र न्यायाधीश 11 को नोटिस जारी किया है. जस्टिस एके त्रिवेदी की कोर्ट ने बुधवार को पटना के जिला सत्र न्यायाधीश के हवाले उन्हें कहा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ आपराधिक अवमाननावाद का मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
कोर्ट ने उन्हें जवाब के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है. 23 दिसंबर को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी. दरअसल, कोर्ट की यह नाराजगी पटना के पटेल छात्रावास परिसर में 2012 में हुई हत्या के एक मामले में चार साल से जेल में बंद अमिताभ रंजन की ट्रायल शुरू करने को लेकर पटना हाइकोर्ट के निर्देशों की बार-बार अवहेलना को लेकर आयी है.

बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट को बताया गया कि अब तक इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं की जा सकी है. इसके पहले कोर्ट ने तीन बार एडीजे 11 को ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया था. अमिताभ रंजन ने पहली बार जमानत याचिका दायर की तो कोर्ट ने निचली अदालत को पहले ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया.

दूसरी बार जब उसने जमानत याचिका दायर की तो दोबारा कोर्ट ने आदेश दिया. तीसरी बार बुधवार को जमानत याचिका दायर हुई तो याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुई है. इस पर नाराज कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपने निर्देश की प्रति एडीजे11 को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा. 23 दिसंबर काे इस मामले की फिर से सुनवाई होगी.