कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा को बड़ी राहत, HC ने मानहानि के मुकदमे को किया खारिज

पटना : कांग्रेस नेता प्रेमचंद्रमिश्राको आज पटना हाईकोर्टसे बड़ी राहतमिली है. हाईकोर्ट ने प्रेमचंद्र मिश्रा के विरुद्ध 2010 में दायरमानहानिके एक याचिका को खारिज कर दिया है. प्रेमचंद्र मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया. गौर हो कि कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एक […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 29, 2016 5:42 PM

पटना : कांग्रेस नेता प्रेमचंद्रमिश्राको आज पटना हाईकोर्टसे बड़ी राहतमिली है. हाईकोर्ट ने प्रेमचंद्र मिश्रा के विरुद्ध 2010 में दायरमानहानिके एक याचिका को खारिज कर दिया है. प्रेमचंद्र मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.

गौर हो कि कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एक टीवी कार्यक्रम में चर्चा के दौरान तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी पर नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप लगाया था. इसके विरुद्ध 2010 में प्रेमचंद्र मिश्रा के विरुद्ध पटना की अदालत में शिकायत दर्ज करायीगयी थी. प्रेमचंद्र मिश्रा ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया था. पांच साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए आज उन्हें राहत दी है.

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