पटना : पटना हाइकोर्ट ने 14 जनवरी, 2017 को सबलपुर दियारा से एनआइटी घाट पटना आने के क्रम में गंगा नदी में हुई नाव दुर्घटना के दोषियों पर की गयी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार से दो सप्ताह में मांगी है.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह नाव दुर्घटना हुई. इसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गयी, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गयी है.
इतना ही नहीं गंगा नदी में आज भी सुरक्षित नाव परिचालन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षित नाव परिचालन के लिए कार्रवाई की गयी है. इस घटना के लिए जिम्मेदार कर्मियों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है.
