शिक्षकों की सेवाशर्त लागू करे शिक्षा विभाग: पटना हाइकोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है. न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी. सुनवाई के दौरान संघ के अधिवक्ता मनोज कुमार मनोज ने कोर्ट को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 14, 2020 8:21 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है. न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी.
सुनवाई के दौरान संघ के अधिवक्ता मनोज कुमार मनोज ने कोर्ट को बताया कि सभी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने की घोषणा पहले ही की गयी थी. शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण के लिए छह सदस्यीय समिति बनायी गयी थी. लेकिन इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ी, तो शिक्षकों को अदालत आना पड़ा.

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