पटना : राजीव नगर स्थित घुड़दौड़ रोड का अतिक्रमण कर संकीर्ण बनाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. पटना हाइकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को इस सड़क को अतिक्रमण कर संकीर्ण बनाने वालों पर नियमावली के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यदि संबंधित अधिकारी लोगों की शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिका में कहा गया था कि 60 फुट चौड़ी इस सड़क को कुछ लोगों की ओर से इस तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है कि लोग किसी तरह से बाइक से ही निकल पाते हैं. बच्चों को स्कूल जाने में काफी कठिनाई होती है.
