पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य में जुटे हरेक कर्मियों के कार्यों का दैनिक मूल्यांकन किया जायेगा. उन्होंने निर्देश दिया कि हर अमीन को रोजाना 100 प्लॉट का सर्वेक्षण करना है. कानूनगो व सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को सुनवाई का काम फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर करनी है. कानूनगो या बंदोबस्त पदाधिकारी अनिश्चित काल के लिए सुनवाई नहीं कर सकते. जिन कर्मियों का काम संतोषजनक नहीं होगा उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी.
अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह गुरुवार को सर्वे भवन में आयोजित सर्वे अधिकारियों और एरियल एजेंसी की राज्यस्तरीय बैठक में सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी व कानून की अहम भूमिका है.
