झारखंड हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद डॉ राणा सहित छह को नोटिस जारी किया

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने को लेकर दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ का पक्ष […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 17, 2019 7:39 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने को लेकर दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने प्रतिवादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, पूर्व आइएएस बेक जूलियस, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद व सुबीर भट्टाचार्य को नोटिस जारी किया.
प्रतिवादियों को जवाब देने को कहा गया. इससे पूर्व प्रार्थी सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने खंडपीठ को बताया कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामला आरसी-64ए/96 में उच्चस्तरीय षड़यंत्र में सात आरोपी शामिल थे.
इसमें से विशेष अदालत ने सिर्फ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को ही सात साल की सजा सुनायी है. शेष छह आरोपियों को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है. इन्हें भी अधिकतम सजा दी जानी चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीबीएआइ ने क्रिमिनल अपील दायर कर लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ताों की सजा को बढ़ाने की मांग की है.

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