पटना : पटना हाइकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के कार्य करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने एसएम अली इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. काेर्ट ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को मामले में 24 सितंबर तक स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया.
मामला अनिसुल धुरबा बहेड़ी दरभंगा के कॉन्स्टिट्यूशन के एप्रूवल का था. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सर्वदेव सिंह ने कहा कि हाइकोर्ट ने 3 जुलाई, 2019 को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर बोर्ड की बैठक बुलाकर उचित निर्णय लें. चेयरमैन ने बोर्ड की बैठक बिना बुलाये ही 23 जुलाई, 2019 को मामले में आदेश पारित कर दिया
