ग्रीन फील्ड वाली जगह पर बनी दुकानें तोड़ी जायेंगी, पाटलिपुत्र कॉलोनी भूखंड की मापी शुरू, चौड़ी होंगी सड़कें
अनिकेत त्रिवेदी, पटना : पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड के तहत बसायी गयी आवासीय पाटलिपुत्र कॉलोनी की चहारदीवारी पर बने दुकानों को तोड़ कर हटाया जायेगा. इसके बाद नगर निगम इन सड़कों को चौड़ा करने की कार्रवाई करेगा. प्लान है कि नापी कर दुकानों वाले पूरे भूखंड को खाली कराया जाये. इसके लिए सदर […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
अनिकेत त्रिवेदी, पटना : पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड के तहत बसायी गयी आवासीय पाटलिपुत्र कॉलोनी की चहारदीवारी पर बने दुकानों को तोड़ कर हटाया जायेगा. इसके बाद नगर निगम इन सड़कों को चौड़ा करने की कार्रवाई करेगा. प्लान है कि नापी कर दुकानों वाले पूरे भूखंड को खाली कराया जाये. इसके लिए सदर अंचल की ओर से भूखंड की नापी भी शुरू कर दी गयी है.
दरअसल, जब सरकार ने पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी को कॉलोनी बनाने के लिए जमीन का आवंटन किया था, उस समय दुकानों वाली जगह पर ग्रीन फील्ड विकसित किया जाना था, लेकिन सोसाइटी ने सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए आमदनी के लिए पेड़-पौधा लगाने के बदले दुकानों का निर्माण कर लिया.
पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी
के सदस्यों ने सेवा शर्तों का उल्लंघन कर किया निर्माण
वर्ष 2017 में दर्ज मामले में आया फैसला
आवंटियों द्वारा आवासीय संरचना में बदलाव कर बहुमंजिला निर्माण व गैर-आवासीय उपयोग के खिलाफ सेवानिवृत्त न्यायाधीश उदय सिन्हा ने वर्ष 2017 में निबंधक, सहयोग समिति के न्यायालय में केस दर्ज कराया था. इस मामले में चार जुलाई, 2019 को निर्णय आया है.
निबंधक, सहयोग समिति न्यायालय ने साफ कहा है कि समिति प्रबंधन शत-प्रतिशत इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे, अन्यथा इसमें समिति प्रबंधन की सहभागिता मानते हुए बिहार सहकारी समितियां अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
कॉलोनी के भूखंड हो चुके हैं अवैध
जानकारी के अनुसार पाटलिपुत्र कॉलोनी के 689 भूखंडों में 244 पर गैर आवासीय गतिविधियां चलायी जा रही हैं. इनमें अपार्टमेंट निर्माण से लेकर स्कूल, कोचिंग, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, होटल, गेस्ट हाउस, ऑफिस आदि संचालित हो रहे हैं.
न्यायालय, निबंधक सहयोग समिति ने इन सभी गैर आवासीय संरचना को अवैध घोषित करते हुए भूखंडों के आवंटी पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी को कार्रवाई का निर्देश दिया है. सोसाइटी के कार्रवाई नहीं करने पर जिला प्रशासन व नगर निगम के स्तर पर कार्रवाई की जायेगी.