पटना :पति के वकील को थप्पड़ मारने वाली महिला और उसके पिता पर चलेगा अवमानना का मुकदमा

पिता सहित पत्नी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस दर्ज पटना : पति पत्नी के बीच चल रहे मुकदमा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किये जाने के लिए पटना हाइकोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियर किया है. एकलपीठ ने पति के वकील को कोर्ट में ही थप्पड़ मारने के […]

पिता सहित पत्नी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस दर्ज
पटना : पति पत्नी के बीच चल रहे मुकदमा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किये जाने के लिए पटना हाइकोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियर किया है. एकलपीठ ने पति के वकील को कोर्ट में ही थप्पड़ मारने के जुर्म में पत्नी और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक अवमानना केस दर्ज करने का निर्देश हाइ कोर्ट प्रशासन को देते हुए मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ के हवाले कर दिया.
साथ ही पति पत्नी के बीच चल रहे मुकदमा को मधुबनी से पूर्णिया हस्तांतरित करने का आदेश भी दिया है. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन
अमानुल्लाह की एकलपीठ ने पिंकी झा उर्फ़ पिंकी कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलने पर आवेदिका के पिता तेज नारायण झा ने अपने दामाद दीपक कुमार झा उर्फ़ गुलशन के वकील शैलेंद्र कुमार झा का कॉलर पकड़ लिया. उसके बाद आवेदिका ने एक जोड़दार थप्पड़ पति के वकील की गाल पर जड़ दिया.
इस बात की लिखित शिकायत कोर्ट को संबंधित अधिवक्ता द्वारा जब दी गयी, तो उनके शिकायत को देखने के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया. कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट परिसर में ऐसी हरकत पत्नी द्वारा किया जा सकता है तो उनके क्षेत्र में अवस्थित निचली न्यायालय में आवेदिका के पति कैसे अपना केस का पैरवी कर सकते है. कोर्ट ने मधुबनी से कटिहार स्थानांतरित करने पर अपनी सहमति नहीं दी. लेकिन बाद में केस को पूर्णिया स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >