पटना : पटना हाइकोर्ट ने जन अधिकार पार्टी (जाप) सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि पप्पू यादव भविष्य में कभी भी रोड जाम कर यातायात प्रभावित नहीं करेंगे. साथ ही वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे, जिससे आम जनता को कोई परेशानी हो. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने पप्पू यादव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उक्त शर्त के साथ जमानत दे दी.
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उपद्रव के जरिये पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाने व अन्य लोक उपद्रव पर सामूहिक जुर्माना वसूलने वाले कानून, जिसे बिहार सरकार ने 1982 में पारित किया था, उसकी प्रतिलिपि सूबे के सभी डीएम को हस्तगत करवाया जाये. ताकि ऐसे मामलों में सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को हर जिलाधिकारी लागू कर सकें. कोर्ट ने इस कानून को लागू करने का निर्देश सभी जिले के डीएम को देते हुए कहा कि वे भी इस मामले में दो हफ्ते में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताएं कि इसे लागू कर दिया गया है.
