लंबित आवेदनों पर हाइकोर्ट सख्त
पटना : वर्षो तक आर्म्स लाइसेंस का आवेदन लंबित रखने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए संबंधित जिलाधिकारी को छह सप्ताह के भीतर लाइसेंस के आवेदन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने अपने आदेश में आर्म्स कानून का हवाला देते हुए कहा है कि आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पुलिस को अपना रिपोर्ट दे देना है. पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर आर्म्स का लाइसेंस जारी करने के बारे में जिला पदाधिकारी को अपना आदेश पारित करना है.
लेकिन सूबे के किसी भी जिला में आर्म्स कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है. कोर्ट को बताया गया कि गृह (आरक्षी) विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी तथा सभी पुलिस अधीक्षक को लाइसेंस आवेदन पत्र के ससमय निष्पादन के बारे में एक निर्देश जारी किया था. इसे नजरअंदाज किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने 2016 में आर्म्स लाइसेंस कानून में बदलाव कर पुलिस रिपोर्ट के लिए समय सीमा तय कर दी है.
