पटना : दुष्कर्म कर नाबालिग की हत्या करने वाले पुजारी को उम्रकैद

पॉक्सो एक्ट के विशेष जज ने सुनायी सजा, पटना जिले के परसा बाजार थाने के शाहपुर का मामला पटना : पॉक्सो एक्ट के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की से बालात्कार कर उसकी हत्या मामले में अभियुक्त जनार्दन रविदास को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने […]

पॉक्सो एक्ट के विशेष जज ने सुनायी सजा, पटना जिले के परसा बाजार थाने के शाहपुर का मामला
पटना : पॉक्सो एक्ट के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की से बालात्कार कर उसकी हत्या मामले में अभियुक्त जनार्दन रविदास को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है.
पटना जिले के परसा बाजार थाना स्थित शाहपुर के निवासी जनार्दन रविदास स्थानीय मंदिर में पूजा-पाठ करते थे. अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए पटना जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया. मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि उक्त मामला पीड़िता के पिता बिजली मिस्त्री सुंदर लाल की सूचना पर परसा बाजार थाने में 10 नवंबर 2016 को कांड संख्या 188/16 में दर्ज किया गया. पीड़िता के पिता के अनुसार उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच के लिए 10 नवंबर को गयी तो फिर वापस नहीं लौटी. बाद में उसका शव धान के खेत में बरामद हुआ था.
अनुसंधान के क्रम में यह बात निकली कि गांव के मंदिर पर पूजा करने वाला पुजारी अभियुक्त जनार्दन रविदास पीड़िता पर बुरी नजर रखता था. धरनास्थल से अभियुक्त का चप्पल भी बरामद हुआ था. विशेष लोक अभियोजक ने इस वाद में कुल पांच गवाहों से गवाही करवायी. अदालत ने अभियुक्त जनार्दन रविदास को बलात्कार कर हत्या का मामला मानते हुए भादवि की धारा 302, 376 व 201 तथा पाक्सो की धारा 4 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व कुल 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी.

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